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आज से बदल गए फाइनैंस और इंश्योरेंस से जुड़े ये 5 नियम, जरूर जानें

आज से बदल गए फाइनैंस और इंश्योरेंस से जुड़े ये 5 नियम, जरूर जानें


आज से अगस्त महीने की शुरुआत हो चुकी है। आज से ही कई सारे नियमों में बदलाव भी लागू हो गया है। ऐसे में बदले हुए नियमों की जानकारी होना जरूरी है। जानकारी के अभाव में यह संभव है कि आपको नुकसान उठाना पड़े।


आज से कार-बाइक के बीमा से जुड़े नियमों में बदलाव हो रहा है। भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नए नियम के अनुसार आपको गाड़ी के बीमा पर फिलहाल खर्च होने वाली बड़ी राशि से निजात मिल जाएगी। IRDAI ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि 1 अगस्त 2020 से नए वाहन (चार पहिया व दो पहिया) के लिए लिया जाने वाला थर्ड पार्टी और Own damage बीमा, जो 3 से पांच साल के लिए लेना होता था, उसकी कोई जरूरत नहीं होगी। ऐसे में नए वाहन खरीदना थोड़ा सस्ता होगा।

मिनिमम बैलेंस को लेकर आज से नियम बदल गए हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऐक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और आरबीएल बैंक ने आज से ट्रांजैक्शन के नियमों में बदलाव कर दिया है। इनमें से कुछ बैंक कैश निकालने और जमा करने पर फीस वसूलेंगे तो कई मिनिमम बैलेंस की सीमा बढ़ाने की तैयारी में है। मिनिमम बैलेंस वह रकम होती है जो आपको खाते में मेनटेन करनी पड़ती है। खाते में इससे कम अमाउंट होने पर पेनाल्‍टी लगती है।

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